भू-कानून उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 27.5 नाली भूमि सरकार में निहित
भू-कानून उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, 27.5 नाली भूमि सरकार में निहित
पौड़ी, 08 जून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत जनपद पौड़ी गढ़वाल में भू-कानून के प्रभावी अनुपालन को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी मे सोमवार को धुमाकोट तहसील के ग्राम ल्वींठा मल्ला में भू-कानून के उल्लंघन से जुड़े एक मामले में प्रशासन ने लगभग 27.5 नाली भूमि को राज्य सरकार में निहित कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया है।
जिला प्रशासन के अनुसार संबंधित प्रकरण में बाहरी व्यक्तियों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदे जाने का मामला सामने आया था। मामले की जांच, राजस्व अभिलेखों के परीक्षण तथा जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए। आदेशों के अनुपालन में राजस्व विभाग ने संबंधित भूमि पर कब्जा भी प्राप्त कर लिया।
उपजिलाधिकारी धुमाकोट ने बताया कि भू-कानून के उल्लंघन के मामलों में प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है और नियमों के विरुद्ध भूमि खरीद-फरोख्त को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की सभी तहसीलों में भू-कानून से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है। साथ ही राजस्व वादों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भूमि जिस उद्देश्य के लिए क्रय या स्वीकृत की गई है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के अनुरूप सुनिश्चित कराया जाए तथा शर्तों के उल्लंघन के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भू-कानून के प्रावधानों के उल्लंघन, स्वीकृत शर्तों के विपरीत भूमि उपयोग, अवैध खरीद-फरोख्त तथा सरकारी एवं राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं बरती जाएगी। ऐसे मामलों में त्वरित जांच कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में भू-कानून के उल्लंघन के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट