नोएडा में फिर लगी धारा-144, 15 सितंबर तक रहेगी लागू..

नोएडा में फिर लगी धारा-144, 15 सितंबर तक रहेगी लागू..

नोएडा, । जनपद गौतमबुद्ध नगर में आज से (बुधवार) एक बार फिर से धारा-144 लागू कर दी गई है। धारा-144 पूरे जनपद में आगामी 15 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके पीछे प्रशासन ने विभिन्न त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ को कारण बताया है।

अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आनंद कुलकर्णी के अनुसार 6 और 7 सितंबर को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है, 7 सितंबर को चेहल्लुम है और 12 सितंबर को दनकौर में मेले का आयोजन होने वाला है। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ सकती है। इसे देखते हुए 6 सितंबर से 15 सितंबर तक जनपद में धारा-144 लगाई गई है।

क्या होती है धारा-144
धारा-144 का उपयोग कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जाता है। कहीं भी शांति-व्यवस्था बिगड़ने का डर होने पर जिलाधिकारी के आदेश पर धारा-144 लगाई जा सकती है। इसके पालन की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन पर होती है। धारा-144 के अंतर्गत 4 या अधिक लोगों के एक स्थान पर भीड़ लगाने या इकट्ठा होने पर प्रतिबंध होता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ख) के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक इकठ्ठा होने का अधिकार है। लेकिन अगर पुलिस-प्रशासन को लगता है कि लोग शांति के बजाय किसी गलत इरादे से एकत्रित हो रहे हैं या लोगों के एकत्रित होने पर शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो धारा-144 लगाई जा सकती है।

उल्लंघन करने पर क्या होता है
धारा-144 के उल्लंघन करना लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। इसका उल्लंघन करने पर पुलिस सीधे-सीधे एक्शन लेती है। उल्लंघन करने वालों को धारा-107 या फिर धारा-151 के तहत गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि यह एक जमानती धारा है और इसमें उल्लंघन करने वाले को जमानत मिलने का प्रावधान भी है। दोष साबित होने पर आरोपी को तीन साल तक की सजा या फिर सजा व जुर्माने दोनों हो सकते हैं।

दीदार ए हिन्द की रिपोर्ट

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