शिकायत पुस्तिका न देने पर पार्किंग ठेकेदार का रद्द हो सकता है लाइसेंस

शिकायत पुस्तिका न देने पर पार्किंग ठेकेदार का रद्द हो सकता है लाइसेंस

नोएडा, 27 दिसंबर। आरटीआई कार्यकर्ता एवं नोवरा अध्यक्ष रंजन तोमर द्वारा नोएडा प्राधिकरण में लगाई गई एक आरटीआई से कई अहम जानकारियां मिली हैं। इस जानकारी से शहरवासी को अब विशेष सुविधा होगी। उन्हें अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने में भी यह बेहद कारगर होगी। रंजन तोमर ने बताया कि आरटीआई के तहत मिली जानकारी के अनुसार करार का अनुभाग 11 के उपखण्ड 3 यह कहता है के पार्किंग स्टाफ सदा पार्किंग यूनिफार्म पहने रखेंगे। जिसपर नोएडा लिखा रहना आवश्यक है। उपखण्ड 7 यह कहता है कि ठेकेदार कभी भी प्राधिकरण द्वारा दी गई निश्चित जगह के अलावा कहीं पर भी पार्किंग नहीं लगवा सकता। इसके आलावा उपखण्ड 13 यह कहता है की पार्किंग में खड़े वाहनों की व्यापक जिम्मेदारी पार्किंग ठेकेदार की होगी। रंजन तोमर ने बताया कि करार का अनुभाग 29 यह कहता है कि

लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट

2021: उप्र में गंगा में तैरते शवों, लखीमपुर खीरी कांड, परियोजनाओं के उद्घाटनों ने बटोरी सुर्खियां

ठेकेदार हमेशा एक शिकायत पुस्तिका अपने पास रखेंगे, जिसमें वाहन चालक शिकायत अंकित करवा सकते हैं। यह शर्त आम लोगों की जानकारी में अबतक नहीं थी जिससे पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी होती रहती है और आम लोगों को परेशानी। अब आम जनता शिकायत पुस्तिका की मांग कर उसमें अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। यदि ठेकेदार शिकायत पुस्तक देने में आनाकानी करता है तो उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। उन्होंने बताया कि सिविल कोर्ट गौतमबुद्ध नगर के वकीलों को कोर्ट की पार्किंग में मुफ्त पार्किंग मिलेगी। यह अनुभाग 34 में अंकित है। वहीं अनुभाग 35 में यह शर्तें दी गई हैं कि नियमों के उल्लंघन के कारण प्राधिकरण ठेकेदार के साथ बिना नोटिस के करार तोड़ सकता है। बता दें कि औद्योगिक शहर नोएडा में जितने वैध पार्किंग बने है, उससे अधिक पार्किंग ठेकेदारों ने शहर के विभिन्न बाजारों में अवैध पार्किंग बना दिए है। जो आम जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए है।

लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट

वूट सेलेक्ट पर दिखेगी महेश भट्ट की सीरीज ‘रंजिश ही सही’

Related Articles

Back to top button