LPG सिलेंडर धारकों के लिए सख्त चेतावनी: अवैध रूप से बेचने या ट्रांसफर करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, कंपनियों ने जारी की नई गाइडलाइन
LPG सिलेंडर धारकों के लिए सख्त चेतावनी: अवैध रूप से बेचने या ट्रांसफर करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, कंपनियों ने जारी की नई गाइडलाइन
नई दिल्ली, 16 जून। तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर उपयोग के लिए दिए जाते हैं, जबकि इनका वास्तविक स्वामित्व तेल कंपनियों के पास ही रहता है। इसलिए, किसी भी उपभोक्ता को अपने नाम पर जारी सिलेंडर को न तो किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का अधिकार है और न ही उसे अनाधिकृत रूप से ट्रांसफर करने का।
ऑनलाइन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध
कंपनियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य गैर-अधिकृत माध्यमों पर एलपीजी सिलेंडर की बिक्री या लिस्टिंग करना नियमों का गंभीर उल्लंघन है। ऐसे माध्यमों से प्राप्त सिलेंडर सुरक्षा मानकों के विपरीत हो सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। नियमों का पालन न करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और गैस कनेक्शन भी रद्द किया जा सकता है।
कनेक्शन सरेंडर करने की प्रक्रिया
यदि कोई उपभोक्ता अब एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो उसे नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर अपना कनेक्शन विधिवत सरेंडर कर देना चाहिए। कनेक्शन सरेंडर करने पर उपभोक्ता को उसकी जमा की गई मूल सिक्योरिटी राशि वापस मिल जाएगी। कंपनियों ने सलाह दी है कि गैस सिलेंडर से जुड़ा कोई भी लेन-देन केवल अधिकृत गैस एजेंसी के माध्यम से ही करें, ताकि सुरक्षा और कानूनी जोखिमों से बचा जा सके।
दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट