कफ सिरप पर केंद्र सरकार का सख्त आदेश: अब बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के नहीं मिलेगी कोई भी सिरप

कफ सिरप पर केंद्र सरकार का सख्त आदेश: अब बिना डॉक्टर की वैध पर्ची के नहीं मिलेगी कोई भी सिरप

नई दिल्ली, 16 जून । केंद्र सरकार ने दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और जनहित में एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब खांसी, सर्दी, बुखार या किसी भी अन्य बीमारी से संबंधित सिरप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से नहीं खरीदी जा सकेंगी। सरकार ने दवा नियम 1945 में संशोधन करते हुए अनुसूची ‘K’ से ‘सिरप’ शब्द को हटा दिया है, जिससे पहले मिली ‘ओवर-द-काउंटर’ बिक्री की छूट अब पूरी तरह समाप्त हो गई है।
दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर लगाम

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि दवाओं के खुद से सेवन और अनियंत्रित उपयोग से गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हाल ही में कुछ राज्यों में दूषित कफ सिरप के कारण बच्चों की मौत की दुखद घटनाओं ने सरकार को इस दिशा में कड़े कदम उठाने पर मजबूर किया है। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य दवाओं की गुणवत्ता पर निगरानी बढ़ाना और मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। अब मरीजों के लिए सिरप खरीदने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना अनिवार्य होगा।
फार्मेसियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद देशभर के मेडिकल स्टोर संचालकों को अब संशोधित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। बिना वैध पर्ची के सिरप बेचने पर फार्मेसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ने यह संशोधन आम जनता से सुझाव और आपत्तियां प्राप्त करने के बाद अंतिम रूप से अधिसूचित किया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है।

दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट

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