किशोरी को हवस का शिकार बनाकर जिंदा जलाने के आरोपी को आजीवन कारावास

किशोरी को हवस का शिकार बनाकर जिंदा जलाने के आरोपी को आजीवन कारावास

ग्रेटर नोएडा, 19 नवंबर। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक किशोरी के साथ बलात्कार करने के बाद उसको जिंदा जलाने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा श्रीमती वृंदा शुक्ला ने बताया कि इस सनसनीखेज मामले की सुनवाई एडीजे स्पेशल पाक्सो प्रथम न्यायाधीश निरंजन कुमार की अदालत में चल रही थी। उन्होंने बताया कि बिसरख कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी के साथ सात मार्च 2016 को अजय उर्फ भुल्लन ने उसके घर की छत पर जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर अजय ने उसे जिंदा जला कर मार

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डाला। परिजनों ने बिसरख कोतवाली में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना वाले दिन ही अजय को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर अदालत में दाखिल की थी। अदालत में केस की सुनवाई के दौरान कुल 11 गवाह पेश हुए। गवाह एवं साक्ष्यों के आधार पर अजय उर्फ भुल्लन को दोषी करार दिया गया। अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास व पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। डीसीपी ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर गौतमबुद्ध नगर पुलिस काफी संवेदनशील है। पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर कई कार्यक्रम चला रही है। वहीं महिला संबंधित अपराधों की न्यायालय में भरपूर पैरवी की जा रही है।

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