कोविड-19: सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये
कोविड-19: कर्नाटक सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये
बेंगलुरु, 27 अक्टूबर। कर्नाटक सरकार ने कुछ देशों में कोविड-19 के डेल्टा एवाई.4.2 वेरिएंट के फैलाव को देखते हुए नए यात्रा दिशानिर्देश जारी किए हैं और विदेश से राज्य में आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है।
नए दिशानिर्देशों के तहत यात्रियों के लिए निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन पोर्टल ‘एयर सुविधा’ पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। नकली रिपोर्ट पेश करने पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।
यात्रा परामर्श में कहा गया है,”कोविड-19 की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य है। यह रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से पहले के 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिये।”
लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट
पेगासस जासूसी आरोपों की जांच के लिए न्यायालय ने समिति नियुक्त की, कहा कि न्याय होते हुए भी दिखना चाहिए
परामर्श में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले यात्रियों को केवल थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर ‘आरोग्य सेतु’ एप्लिकेशन डाउनलोड करने की भी सलाह दी गई है।
स्क्रीनिंग के दौरान जिन लोगों के में लक्षण पाए जाएंगे, उन्हें तुरंत पृथक कर स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सा सुविधा में ले जाया जाएगा। यदि इनमें से कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए लोगों की नियमों के अनुसार पहचान की जाएगी।
सरकार ने ‘जोखिम वाले देशों’ की एक सूची भी जारी की है, जहां से आने वाले यात्रियों को आगमन के बाद जांच कराने समेत अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा। इस सूची में यूरोपीय देश, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और जिंबाब्वे शामिल है।
लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट
पेगासस मामले में विशेषज्ञ समिति गठित करने से केंद्र के दुष्प्रचार की हवा निकली : भाकपा सांसद