सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 52.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिवार को 52.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश

ठाणे (महाराष्ट्र), 09 दिसंबर। ठाणे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले नवी मुंबई के एक व्यक्ति के परिवार को 52.66 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एमएसीटी सदस्य आर एन रोकड़े ने 24 नवंबर को यह आदेश दिया और आदेश की प्रति बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई।

उन्होंने दो प्रतिवादियों दुर्घटना में शामिल ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता को वादियों को इस मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। वादियों में मृतक व्यक्ति की पत्नी, तीन बच्चे और उम्रदराज माता-पिता शामिल हैं। अदालत ने मुकदमा दायर किए जाने की तारीख से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर मुआवजा राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।

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वादियों की ओर से पेश हुए वकील ने अधिकरण को बताया कि 25 जनवरी 2017 को 40 वर्षीय व्यक्ति महाराष्ट्र में सातारा की ओर अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था तभी ट्रक ने लोनावला के समीप मुंबई-पुणे राजमार्ग पर पीछे से उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था और खंडाला में एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी थी। इसके बाद एक स्थानीय पुलिस थाने में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

अधिकरण को बताया कि मृतक व्यक्ति एक वित्त संस्थान में क्लर्क के तौर पर काम करता था और उसकी सालाना आय 4,12,918 रुपये थी। उसका परिवार वित्तीय रूप से उस पर निर्भर था। ट्रक का मालिक अधिकरण के समक्ष पेश नहीं हुआ जबकि बीमा कंपनी ने विभिन्न आधार पर दावे को चुनौती दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमएसीटी ने ट्रक मालिक और बीमाकर्ता को वादियों को मुआवजा देने का आदेश दिया।

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