कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जेनसोल इंजीनियरिंग, ब्लूस्मार्ट के खिलाफ जांच के दिए आदेश.
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जेनसोल इंजीनियरिंग, ब्लूस्मार्ट के खिलाफ जांच के दिए आदेश.

नई दिल्ली, 07 मई । कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी कानून के कथित उल्लंघन के संबंध में जेनसोल इंजीनियरिंग और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के मामलों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
जेनसोल इंजीनियरिंग कथित रूप से धन की हेराफेरी और कामकाज संबंधी खामियों के लिए नियामक जांच के दायरे में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अप्रैल में एक आदेश पारित कर कंपनी के प्रवर्तक अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी को विभिन्न उल्लंघनों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया था। ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी अनमोल सिंह जग्गी द्वारा प्रवर्तित है।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 के तहत कंपनियों के खिलाफ जांच का आदेश दिया।
मंत्रालय को धारा 210 के तहत जनहित सहित विभिन्न आधारों पर किसी कंपनी के मामलों की जांच का आदेश देने का अधिकार है। इससे पहले मंत्रालय ने कहा था कि वह सेबी के आदेश की समीक्षा करने के बाद मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 15 अप्रैल को जेनसोल के प्रवर्तक के खिलाफ आदेश जारी किया था। इन प्रवर्तकों पर आरोप है कि उन्होंने अपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग से ऋण राशि को निजी उपयोग के लिए गबन किया है। इससे कंपनी के कामकाज के तरीकों और वित्तीय कदाचार को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
इस बीच, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड और ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा छह महीने में पूरी करने की संभावना है।
आईसीएआई का वित्तीय रिपोर्टिंग समीक्षा बोर्ड (एफआरआरबी) वित्त वर्ष 2023-24 के लिए दोनों कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा कर रहा है।
एफआरआरबी लेखांकन मानकों, लेखा परीक्षा मानकों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची दो और तीन के अनुपालन का आकलन करने के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा करता है।
इसके अलावा, एफआरआरबी, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी लेखांकन और लेखा परीक्षा पर विभिन्न मार्गदर्शन पत्र और परिपत्रों/निर्देशों के अनुपालन का भी आकलन करता है।
जेनसोल प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में भी है।
दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट