होप अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

होप अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

-बायोमेडिकल वेस्ट का उचित प्रबंधन न करने पर प्राधिकरण ने की कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा, 27 दिसंबर। सेक्टर-डेल्टा टू स्थित होप अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अस्पताल के बायोमेडिकल वेस्ट को सॉलिड वेस्ट में मिलाने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग के प्रभारी डीजीएम सलिल यादव ने बताया कि ग्रेनो में सॉलिड वेस्ट नियम 2016 लागू है। सभी अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट को पृथक कर उसे सीधे डिस्पोजल प्वाइंट तक पहुंचाना जरूरी है। उसे सॉलिड वेस्ट में मिक्स नहीं किया जा सकता है। सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर जनस्वास्थ्य विभाग की टीम उनके नेतृत्व में अस्पतालों व नर्सिंग आदि की जांच कर रही है। टीम ने

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सेक्टर-डेल्टा टू स्थित होप अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल परिसर में ही बायोमेडिकल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट को मिक्स करके फेंका हुआ पाया गया। प्राधिकरण की टीम ने अस्पताल परिसर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। यह रकम 10 कार्यदिवस में प्राधिकरण के खाते में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट को शीघ्र ही सेग्रिगेट (पृथक) कर डिस्पोजल प्वाइंट तक पहुंचाने के इंतजाम करने को कहा है। सलिल यादव ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा गलती मिली तो लीज डीड की शर्तों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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