वायुसेना अधिकारी के खिलाफ ‘रोड रेज’ मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की रोक…
वायुसेना अधिकारी के खिलाफ ‘रोड रेज’ मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर कर्नाटक उच्च न्यायालय की रोक…

बेंगलुरु, । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु शहर की पुलिस को ‘रोड रेज’ मामले में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर शिलादित्य बोस के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है।
अधिकारी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर ने 24 अप्रैल को यह अंतरिम निर्देश जारी किया।
घटना 21 अप्रैल को सी.वी. रमन नगर के पास हुई थी। शुरुआत में, पुलिस ने बोस की दी हुई शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कॉल सेंटर के कर्मचारी विकास कुमार एस. जे. ने उन पर हमला किया था।
इसके बाद, कुमार ने एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद वायुसेना अधिकारी के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई।
अदालत ने अंतरिम आदेश में पुलिस को निर्देश दिया कि वह बोस के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कदम न उठाए और न ही उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना उन्हें तलब करे। साथ ही अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि मामले में आरोपपत्र अदालत की पूर्व अनुमति के बिना दाखिल न किया जाए। हालांकि, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए।
दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट