जेल कर्मी पर हमला करने के जुर्म में ट्रांसजेंडर को दो साल के कठोर कारावास की सजा

जेल कर्मी पर हमला करने के जुर्म में ट्रांसजेंडर को दो साल के कठोर कारावास की सजा

ठाणे (महाराष्ट्र), 19 दिसंबर। महाराष्ट्र में यहां की एक अदालत ने 2019 में ठाणे केंद्रीय कारागार के एक कर्मी पर हमला करने के जुर्म में एक ट्रांसजेंडर को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पी एम गुप्ता ने शनिवार को आरोपी को सजा सुनाई। आरोपी फिलहाल जेल में है और आदेश में इस बात का जिक्र नहीं है कि पूर्व के किस अपराध के लिए वह जेल में बंद है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विजय मुंधे ने अदालत को बताया कि 22 जून 2019 को आरोपी जेल कर्मी को सूचना दिए बिना

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इलाज के लिए जेल के क्लिनिक में गया था। उस समय उसकी उम्र 24 वर्ष थी। आरोपी ने वहां तैनात एक सिपाही से एक अन्य विचाराधीन कैदी को दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा। उस कैदी का क्लिनिक में इलाज चल रहा था, जब सिपाही से ऐसा करने से इनकार किया तो आरोपी ने उससे गाली गलौज की, एक पत्थर से उस पर हमला कर दिया तथा उसकी वर्दी फाड़ दी। अभियोजन ने मामले में नौ गवाहों के बयान दर्ज किए। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में कामयाब रहा है।

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