हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालान..

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर चालान..

नोएडा, परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम ने सोमवार को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर 17 वाहनों के 85 हजार रुपये के चालान किए। प्रत्येक वाहन का पांच हजार रुपये का चालान किया गया। वाहन चालक ऑनलाइन या परिवहन विभाग कार्यालय में चालान की राशि जमा कर सकते हैं। एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने बताया कि चालक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन को न चलाएं, क्योंकि ऐसी गाड़ियों के चालान कर दिए जाएंगे। लोग www.bookmyhsrp.com और www.makemyhsrp.com पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोग उपलब्ध टाइम स्लॉट को बुक करके वाहन को डीलर के पास में ले जाकर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा सकते हैं। नंबर प्लेट का शुल्क ऑनलाइन जमा करना है। डीलर को किसी भी प्रकार शुल्क नहीं देना है। इसके अलावा घर बैठे नंबर प्लेट प्राप्त करने की सुविधा भी ऑनलाइन बुकिंग के जरिए उपलब्ध है। इसके लिए अलग सुविधा शुल्क चुकाना होगा।

दीदार ए हिन्द की रिपोर्ट

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