प्रवर्तन निदेशालय ने पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले में संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से जुड़े धन शोधन मामले में संपत्ति कुर्क की
नई दिल्ली, दिसंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कहा कि उसने चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी धन शोधन की जांच के सिलसिले में 5.74 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है।
यह मामला पोर्ट ट्रस्ट में कुछ संदिग्धों के फर्जी सावधि जमा (एफडी) रसीद जमा करने से संबंधित है। ईडी ने एक बयान में कहा, ‘‘मूल एफडी रसीद अपने पास रख कर, वे लोग (आरोपी) एफडी करवाने के कुछ दिनों के अंदर ही अक्सर एफडी भुना लेते थे।’’
बयान के मुताबिक, ‘‘यह पाया गया कि चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के नाम से एक फर्जी चालू खाते में 45.40 करोड़ रुपये की राशि फर्जी तरीके से हस्तांतरित कर दी गई।’’
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बयान में कहा गया है, ‘‘करीब 15.25 करोड़ रुपये उक्त चालू खाते से पोर्ट ट्रस्ट के उप निदेशक, वित्त के नाम से निकाल लिये गये। शेष 31.65 करोड़ रुपये 49 बार में कई बैंक खातों में भेजे गये तथा बाद में खाताधारकों को छोटी सी रकम कमीशन के तौर पर देकर नकद निकाल लिये गये। ’’
एजेंसी ने 47 संपत्ति कुर्क की है, जिनमें 230 एकड़ जमीन, 20 भूखंड, सोना, वाहन और बैंक में जमा राशि शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 5.74 करोड़ रुपये है।
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