नीतेश नारायण राणे की जमानत याचिका नामंजूर

नीतेश नारायण राणे की जमानत याचिका नामंजूर

मुंबई, 02 फरवरी। बांबे हाईकोर्ट ने बुधवार को शिवसैनिक हमला मामले में विधायक नीतेश नारायण राणे की जमानत याचिका नामंजूर कर दी है। हाईकोर्ट ने नीतेश राणे को सिंधुदुर्ग जिला कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। नीतेश राणे के वकील सतीश मानशिंदे ने मंगलवार शाम को हाईकोर्ट में 111 पेज की जमानत याचिका पेश की थी। बुधवार को जज ने इस याचिका को नामंजूर कर दिया और नीतेश राणे को सिंधुदुर्ग जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। इस मामले में नीतेश राणे की ओर से प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। मंगलवार को सिंधुदुर्ग जिला कोर्ट ने नीतेश राणे की जमानत याचिका नामंजूर कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि नीतेश राणे ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं किया है और जमानत याचिका दाखिल की है, इसी वजह से यह जमानत याचिका नामंजूर की जाती है। इसके बाद नीतेश राणे के वकील सतीश मानशिंदे ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे आज हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दिया है।

लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट

‘रेलिया रे’ गीत को मिले 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज

उल्लेखनीय है कि पुलिस ने नीतेश राणे के विरुद्ध शिवसैनिक संतोष परब पर 18 दिसंबर को जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में नीतेश राणे की अग्रिम जमानत का आवेदन पहले सिंधुदुर्ग, जिला कोर्ट, फिर हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ठुकरा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नीतेश राणे को 10 दिन के अंदर कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का समय दिया था। इसके बावजूद नीतेश राणे ने सिंधुदुर्ग कोर्ट में आत्मसमर्पण का आवेदन दिए बगैर जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। सिंधुदुर्ग जिला कोर्ट ने मंगलवार को नीतेश राणे की याचिका को नामंजूर कर दिया था। इसके बाद नीतेश राणे के वकील ने मंगलवार को ही हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे जज ने बुधवार को नामंजूर कर दिया है।

लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट

कर कटौती सीमा बढ़ाने से राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा: पीएफआरडीए

Related Articles

Back to top button