डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए 5 लोगों की अनुमति
डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए 5 लोगों की अनुमति
ग्रेटर नोएडा, 10 जनवरी। नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशियों एवं राजनीतिक दलों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह एवं जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि इस बार आदर्श आचार संहिता के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अलग से गाइडलाइन जारी की
गई हैं। वर्तमान में कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आगामी 15 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव रैलियों, चुनाव सभाएं, चुनाव रोड शो करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं जिसकी सूचना रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध करानी होगी। डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिए मात्र 5 व्यक्ति ही एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे। बैठक में अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था लव कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय भारती सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिला अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव, रिटर्निंग ऑफिसर एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।
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