रणजीत सिंह हत्याकांड मामला, पंचकूला में धारा 144 लागू

पंचकूला। रंजीत सिंह हत्या मामले में फैसला सुनाए जाने को लेकर जिलें में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस उपायुक्त मोहित हांडा ने देर रात जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए। आज मंगलवार को आरोपित गुरमीत राम रहीम सहित पांच आरोपितों को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट सजा सुनाई जायेगी।

सजा सुनाये जाने के दौरान रंजीत सिंह हत्या मामले का मुख्य आरोपित गुरमीत राम रहीम रोहतक सुनारिया जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा। अन्य आरोपित कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर प्रत्यक्ष रूप से पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे। सुनवाई के मद्देनजर पंचकूला पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू की है।

डीसीपी मोहित की ओर से जारी आदेशों के तहत राम रहीम सहित पांच आरोपितों की सजा के ऐलान के चलते जिले में जान एवं माल के नुकसान, किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लागू की है। इसके तहत पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते सेक्टर 1, 2, 5, 6 और संबंधित क्षेत्र में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी व्यक्ति द्वारा तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा) लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू, गंडासी, जेली, छतरी या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूर्णतया प्रतिबंध है। साथ ही इन क्षेत्रों में पांच या इससे ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button