सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से कोई ध्वज स्तंभ नहीं लगाया जाए: केरल उच्च न्यायालय

सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से कोई ध्वज स्तंभ नहीं लगाया जाए: केरल उच्च न्यायालय

कोच्चि, 01 नवंबर। केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को एक अंतरिम आदेश में 15 नवंबर तक यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है कि सार्वजनिक जमीन पर अवैध रूप से कोई ध्वज स्तंभ नहीं लगाया जाए। न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने सरकार और स्थानीय अधिकारियों को राज्य में अवैध ध्वज स्तंभों की संख्या का पता लगाने और 15 नवंबर तक अदालत को इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा, ”इसे रोकना होगा।” अदालत ने एक सहकारी समिति की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि एक विशेष राजनीतिक दल उसकी जमीन पर अवैध रूप से झंडे और बैनर लगा रहा है।

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