रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत! कोर्ट ने दिया बैंक खाते तुरंत चालू करने के आदेश, एनसीबी को लगाई फटकार

रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत! कोर्ट ने दिया बैंक खाते तुरंत चालू करने के आदेश, एनसीबी को लगाई फटकार

मुंबई, एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। एक्ट्रेस और उनके परिवार को राहत देते हुए उनके बैंक खाते को मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने अनफ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया है।

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। एक्ट्रेस और उनके परिवार को राहत देते हुए मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने उनके बैंक खाते को अनफ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान कोर्ट ने एनसीबी (NCB) द्वारा कार्यवाही प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। कोर्ट के अनुसार, NCB ने अभिनेत्री और उनके परिवारजन के बैंक खातों को फ्रीज करते समय उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार नहीं किया था।

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले साल 2020 में जुड़े ड्रग्स केस की जांच के दौरान ये बैंक खाते से फ्रीज किए गए थे। NDPS के अधिनियम के अनुसार, किसी भी बैंक खाते को फ्रीज करने के 30 दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य है, लेकिन NCB इसमें विफल रही।

हाईकोर्ट के फैसले को माना आधार
बॉम्बे हाईकोर्ट के पुराने फैसलों के आधार पर निर्णय लेते हुए अदालत ने यह आदेश दिया कि इन खातों को आरबीआई के नियमों के अनुसार दोबारा शुरू किया जाए। बता दें कि कोर्ट ने अभिनेत्री सहित परिवार को सभी मामलों से राहत दे दी थी। उसके बाद भी उनके बैंक अकाउंट अभी तक फ्रीज थे। इस वजह से अभिनेत्री अपने बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रही थी।

फ्रीज से संबंधित कोई मंजूरी नहीं
इस दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कानूनी रूप से आवश्यक मंजूरी नहीं ली जाती है। ऐसी परिस्थिति में बैंक खाता फ्रीज करने का आदेश अमान्य हो जाता है। अभियोजन पक्ष ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसके पास संबंधित आवश्यक मंजूरी प्राप्त नहीं थी। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और मां संध्या चक्रवर्ती द्वारा दायर आवेदन को अदालत ने स्वीकार कर लिया है।

अनफ्रीज करने का दिया आदेश
सुनवाई में कोर्ट ने पाया कि एजेंसी द्वारा एनडीपीएस एक्ट की धारा 68एफ के तहत आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि NDPS एक्ट के सेक्शन 68F के सब-सेक्शन (2) के तहत किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रीज या सीज करने का आदेश पर तब तक कोई कानूनी असर नहीं होता है, जब तक कि उसे 30 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर न कर लिया जाए।

इस मामले में अभी तक ऐसा कोई भी आदेश नहीं पास किया गया था, इसको देखते हुए अभिनेत्री और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट्स को डीफ्रीज करने का आदेश दे दिया गया।

दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट

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