शोपियां का मदरसा ऊपा के तहत अवैध घोषित

शोपियां का मदरसा ऊपा के तहत अवैध घोषित

जम्मू, जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शोपियां जिले के इमाम साहिब स्थित दारुल उलूम जामिया सिराज-उल-उलूम को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (ऊपा) के तहत अवैध संस्था घोषित कर दिया है। यह आदेश कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर अंशुल गर्ग द्वारा जारी किया गया।
प्रशासन के अनुसार, यह कार्रवाई शोपियां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। जांच में संस्थान से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें जमीन से जुड़े विवाद, आवश्यक पंजीकरण की कमी और नियमों से बचने के प्रयास शामिल हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस संस्थान के जमात-ए-इस्लामी (जेईएल) से संबंध होने के आरोप हैं, जो पहले से ही प्रतिबंधित संगठन है। प्रशासन का दावा है कि मदरसे के संचालन और प्रशासनिक पदों पर ऐसे व्यक्तियों की भूमिका रही है, जिनका संबंध इस संगठन से जुड़ा रहा है।
इसके अलावा, संस्थान के वित्तीय लेनदेन पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, फंड के उपयोग में पारदर्शिता की कमी पाई गई है और धन के संभावित दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और आवश्यक कार्रवाई जारी रहेगी।

दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट

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