हत्या के मामले मे आरोपी की जमानत खारिज
हत्या के मामले मे आरोपी की जमानत खारिज
गाजियाबाद, 22 दिसंबर। अदालत ने युवक की हत्या के मामले आरोपी की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश दिए। आरोपी पर साथियों के साथ हत्याकांड की साजिश में शामिल होने का आरोप है। मोदीनगर थाना क्षेत्र में चार सितंबर 2021 की घटना है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि मोदीनगर में चार सितंबर को मनोज और जितेंद्र दोनों बैठे थे। तभी बाइक सवार तीन युवक वहां आए। तीनों ने पिस्टल और तमंचे से फायरिंग कर मनोज की हत्या कर दी थ्री। हत्या के बाद जितेंद्र ने घर पर आकर भाभी पूनम को पूरे मामले की जानकारी दी थी। मनोज की मौके पर मौत हो गई थी। जितेंद्र ने बाइक सवार हत्यारोपियों के नाम भी बताए थे। मृतक मनोज की पत्नी पूनम ने
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युवक की हत्या करने आया बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार
पति की हत्या की रिपोर्ट मोदीनगर थाने में लिखाई थी। रिपोर्ट में राजवीर उर्फ पप्पू, निशांत और सुनील को नामजद कराया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जाती है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की विवेचना में हत्याकांड की साजिश में कपिल उर्फ गांधी का नाम भी सामने आया था। कपिल बेगमाबाद का रहने वाला है। कपिल की ओर से उनके अधिवक्ता ने जमानत अर्जी डाली थी। जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद हत्या की साजिश के आरोपी कपिल उर्फ गांधी की जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश दिए।
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