सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में एनसीआईएल के 2 अधिकारियों को 3 साल की जेल

सीबीआई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में एनसीआईएल के 2 अधिकारियों को 3 साल की जेल

नई दिल्ली, 01 फरवरी। राजस्थान की एक विशेष सीबीआई अदालत ने एनसीआईएल के दो अधिकारियों को 1.9 करोड़ रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

एनआईसीएल, जयपुर की शिकायत पर पूर्व शाखा प्रबंधक राकेश शर्मा और तत्कालीन वरिष्ठ सहायक भगवती चरण वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। दोनों एनआईसीएल, सीकर राजस्थान में कार्यरत थे।

अदालत ने शर्मा और वर्मा पर क्रमश 1.5 लाख रुपये और 2.5 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया। दोनों ने यह आरोप लगाया गया था कि दोनों ने एक साजिश रची थी , जिससे एनसीआईएल को 1.9 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

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सीबीआई चार्जशीट में कहा गया कि दोनों ने अगस्त 2008 और मार्च 2012 के बीच धोखाधड़ी की। उन्होंने एक साजिश रची और विभिन्न ग्राहकों से एनआईसीएल की ओर से एकत्र किए गए बीमा प्रीमियम की अलग-अलग राशि का दुरुपयोग किया, संग्रह रजिस्टर के साथ-साथ बैंक खातों में प्रविष्टियों में हेरफेर किया और 1.09 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया।

एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। 2013 में, जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने विशेष न्यायालय, जयपुर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 32 गवाहों का परीक्षण किया। निचली अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और दोषी करार दिया।

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