पुत्र से समझौता होने पर पिता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द

पुत्र से समझौता होने पर पिता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द

नई दिल्ली, 16 जनवरी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिता-पुत्र के आपसी मतभेदों को अपनी मर्जी से सुलझाए जाने के बाद पिता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की इजाजत दे दी है। उच्च न्यायालय ने आरोपी पिता की तरफ से मुकदमा रद्द करने की याचिका को स्वीकार कर लिया है। प्राथमिकी में बेटे ने कहा था कि जब उसने घर के दरवाजे के सामने पिता के परिचितों के साथ शतरंज खेलने पर आपत्ति जताई तो उन्होंने मारपीट की। बेटे का कहना था कि दरवाजे से घर की महिलाएं गुजरती हैं। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष ने अपनी इच्छा से मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, आगे मुकदमे को जारी रखने से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि अगर कार्यवाही जारी रखी गई तो इससे उनके बीच और कटुता पैदा होगी। इसके साथ ही पीठ ने गैर इरादतन हत्या के प्रयास के तहत दर्ज मुकदमे को बंद करने के आदेश दिए।

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दरअसल, पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके बेटे द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। पेश मामले में पीड़ित ने कहा था कि 5 सितंबर 2018 को जब वह रात नौ बजे ड्यूटी से वापस आया तो उसने देखा कि उसके पिता घर के बाहर तीन-चार लोगों के साथ शतरंज खेल रहे हैं। उसने पिता से पूछा कि घर में बच्चों, बहुओं और बेटियों समेत अन्य सदस्य भी रहते हैं। उन्हें दरवाजे के ठीक सामने नहीं बैठना चाहिए, ताकि परिवार के अन्य सदस्य वहां से आ और जा सकें। प्राथमिकी में कहा गया कि यह सुनकर पिता भड़क गए और शिकायतकर्ता को मारा, जिससे वह घायल हो गया। शिकायतकर्ता की पत्नी उसे अस्पताल ले गई जहां उसका इलाज किया गया। पिता और पुत्र एक ही घर में अलग-अलग मंजिलों पर रह रहे हैं और 13 दिसंबर 2021 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) के जरिए मामले को सुलझा लिया है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि वह अपने पिता यानी याचिकाकर्ता के हर कृत्य पर आपत्ति न करके भविष्य में भी सावधान रहेगा और शांति व सद्भाव से साथ रहेगा।

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