नाबालिग भांजी का यौन शोषण करने के जुर्म में एक शख्स को पांच साल की जेल
नाबालिग भांजी का यौन शोषण करने के जुर्म में एक शख्स को पांच साल की जेल
ठाणे (महाराष्ट्र), 13 दिसंबर। महाराष्ट्र के ठाणे में विशेष पोक्सो अदालत ने 25 वर्षीय शख्स को 2018 में अपनी नाबालिग भांजी का यौन शोषण करने के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गयी थी लेकिन इसके बावजूद सजा सुनाई गयी।
विशेष न्यायाधीश (बाल यौन अपराध संरक्षण) वी वी वीरकर ने 10 दिसंबर को यह आदेश दिया था और आदेश की प्रति सोमवार को उपलब्ध हुई। उन्होंने आरोपी को पोक्सो कानून की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया तथा उस पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि अपराध के वक्त पीड़िता की उम्र 11 वर्ष थी और आरोपी उसका मामा है जो नवी मुंबई में रबाले में उसी इलाके में रहता था।
उन्होंने बताया कि 30 जनवरी 2018 तथा उससे पहले कई बार आरोपी ने पीड़िता का यौन शोषण किया। उसने नाबालिग को धमकी दी कि अगर उसने किसी को इसके बारे में बताया तो वह उसकी मां को मार डालेगा।
मामले में शिकायतकर्ता एवं आरोपी की बहन और पीड़िता सुनवाई के दौरान मुकर गई। बहरहाल, न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन ने आरोपी के खिलाफ सफलतापूर्वक आरोपों को साबित किया और उसे सजा दिए जाने की जरूरत है।
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