दहेज हत्या के दोषी को सात साल की सजा..

दहेज हत्या के दोषी को सात साल की सजा..

महराजगंज (उत्तर प्रदेश), 08 नवंबर । महराजगंज जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के करीब छह साल पुराने एक मुकदमे में आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि कोठीभोर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द गांव में नौ अक्टूबर 2016 को सत्येंद्र नामक व्यक्ति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अपनी पत्नी प्रीति की गला दबाकर हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश सुंदरलाल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को सत्येंद्र को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई।

दीदार ए हिन्द की रिपोर्ट

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