ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद

ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद

मुजफ्फरनगर, 18 दिसंबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में करीब दस साल पहले हुई एक ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई।

विशेष न्यायाधीश जमशेद अली ने 25 जनवरी 2011 को गोली मारकर बहावड़ी गांव के प्रधान बृजेंद्र की हत्या किए जाने के मामले में गांव के चरण सिंह, बृजपाल, सोरन, नरेश और विवेक को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अली ने प्रत्येक दोषी पर 14-14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील यशपाल सिंह ने बताया कि अदालत ने मामले में सबूत के अभाव में तीन आरोपियों-बसंत, बंटी और उमित को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि बहावड़ी गांव में हुई गोलीबारी में ग्राम प्रधान की मौत और अन्य के घायल होने के मामले में आठ लोगों को नामजद किया गया था।

सिंह ने बताया कि देवेंद्र नामक व्यक्ति की शिकायत पर सभी आठ लोगों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, गंभीर रूप से घायल करने और हथियार का इस्तेमाल कर दंगा करने की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि बाद में सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में देवेंद्र की भी हत्या कर दी गई थी।

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