एनसीएलएटी का एनसीएलटी को वीडियोकॉन के दो पूर्व अधिकारियों को सुनवाई का मौका देने का निर्देश
एनसीएलएटी का एनसीएलटी को वीडियोकॉन के दो पूर्व अधिकारियों को सुनवाई का मौका देने का निर्देश
नई दिल्ली, 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) को वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के दो पूर्व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के मामले पर “नये सिरे से ध्यान देने” और उन्हें सुनवाई का मौका देने के बाद नया आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
इन दोनों पूर्व अधिकारियों की संपत्तियां और बैंक खातों पर रोक लगी हुई है। एनसीएलएटी ने एनसीएलटी की मुंबई पीठ को “निष्पक्ष, न्यायसंगत, संयमशील तरीके से गुण के आधार पर, नए सिरे से” जल्द ही जरूरी नया आदेश जारी करने का निर्देश देते कहा कि उसने (एनसीएलटी) “नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की उपेक्षा” की थी।
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एनसीएलएटी ने पाया कि एनसीएलटी ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के अनुसार, दोनों अपीलकर्ताओं – अरविंद बाली और सतपाल बंसल को सुनवाई का और अपना जवाब दाखिल करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था।
बाली और बंसल कर्ज में दबी वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस के क्रमश: पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनसीएलटी ने इस साल 31 अगस्त को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना दोनों अपीलकर्ताओं की संपत्ति और बैंक खातों पर रोक लगाने का एकतरफा अंतरिम आदेश जारी किया था।
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