अदालत ने राष्ट्रपति के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दी…
अदालत ने राष्ट्रपति के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दी…
सोल, 31 दिसंबर दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने देश में मार्शल लॉ लागू करने के असफल प्रयास के लिए अस्थायी रूप से निलंबित राष्ट्रपति यून सुक-योल के लिए गिरफ्तारी वारंट को मंजूरी दे दी है। योनहाप समाचार एजेंसी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण कोरिया के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत के आदेश में देश के उच्च पदस्थ अधिकारियों के भ्रष्टाचार जांच कार्यालय को पूछताछ के लिए यून को हिरासत में लेने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है।
यून ने मार्शल लॉ की घोषणा करते हुए दावा किया कि विपक्ष उत्तर कोरिया के साथ सहानुभूति रखता है और ‘विद्रोह’ की साजिश रच रहा है। संसद ने राष्ट्रपति की घोषणा की अवहेलना की और कुछ ही घंटों बाद मार्शल लॉ को हटाने के लिए मतदान किया।
संवैधानिक न्यायालय 11 जून, 2025 तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगा। यून को निर्णय आने तक पद से निलंबित कर दिया जाएगा और वह देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे जबकि अंतिम निर्णय आने तक अंतरिम राष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे।
दीदार ए हिन्द की रीपोर्ट