अदालत ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया
अदालत ने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्र से बाहर निकालने का आदेश दिया
मुजफ्फरनगर (उप्र), 28 नवंबर। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने पोस्टमार्टम के लिए एक कब्र खोदने का आदेश दिया है। शव को तकरीबन पांच महीने पहले दफनाया गया था। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
यहां जिला मजिस्ट्रेट ने शनिवार को एलम कस्बे के साजिद नामक शख्स का शव कब्र से खोदकर बाहर निकालने का आदेश दिया। बताया गया था कि साजिद की मौत ”बीमारी” के कारण हुई और उसके परिवार ने इस साल नौ जुलाई को उसका अंतिम संस्कार किया था।
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परिवार के सदस्यों के जहर खाने की घटना में मृतकों की संख्या चार हुई
क्षेत्राधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि साजिद की मौत के संबंध में उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया। साजिद के भाई सादिक ने कंधला पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया और आरोप लगाया कि उसकी भाभी तथा उसके कथित प्रेमी ने
साजिद की हत्या की और सादिक के वहां पहुंचने से पहले शव दफना दिया। पुलिस ने साजिद का शव कब्र से खोदकर बाहर निकाल लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है ताकि उसकी मौत की वजह पता चल सके।
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