अदालत ने जुआघर चलाने के दो आरोपियों को सुबूतों के अभाव में आरोप मुक्त किया
अदालत ने जुआघर चलाने के दो आरोपियों को सुबूतों के अभाव में आरोप मुक्त किया
मुंबई, 10 नवंबर। मुंबई में मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने ऑनलाइन कंपनी के दो निदेशकों को सुबूतों के अभाव में आरोप मुक्त कर दिया है। इनके खिलाफ सट्टेबाजी और जुआघर चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
मेट्रोपॉलिटन अदालत ने ‘गेम किंग इंडिया प्राइवेट’ के दोनों निदेशकों रमेश चौरसिया (56) और उनके बेटे अचल चौरसिया (30) को 2019 में आरोप मुक्त किया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि अक्टूबर 2018 में शहर पुलिस की अपराध शाखा को सूचना मिली थी कि उपनगरीय मुंबई की एक दुकान में ऑनलाइन लॉटरी और जुआ रैकेट चलाया जा रहा है।
इस पर वहां छापा मारा गया और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया,साथ ही कम्प्यूटर, नकदी और मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने दुकान मालिक का नाम चौरसिया बताया था। जांच में पता चला कि चौरसिया उस कंपनी के निदेशक हैं,जिनके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल खेल में किया जा रहा है। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया। रमेश और अचल चौरिया ने निचली अदालत में याचिका दाखिल करके उन्हें आरोपमुक्त करने का अनुरोध किया था।
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अदालत ने जून 2019 में अपने आदेश में कहा कि अभियोजन प्रथम दृष्टया अपराध की मंशा को साबित करने में विफल रहा है। आदेश में कहा गया,”आरोप पत्र में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे यह पता चलता हो कि दोनों आरोपी (रमेश और अचल चौरसिया) मालिक हैं या उस दुकान को चला रहे थे जहां छापा मारा गया।” अदालत ने कहा कि दस्तावेजों से पता चलता है कि जब मामला दर्ज हुआ उससे पहले ही दोनों ने कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था।
अदालत ने यह कहा कि कंपनी मनोरंजन वाली वीडियो खेल की मशीनें और उनके साफ्टवेयर खुले बाजार में बेचती थी। अदालत ने यह कहा कि एक सामान्य बुद्धि का सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति ताश का जुआ खेलते पकड़ा जाता है तो ताश बनाने वाली कंपनी पर इसके लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसी तरह साफ्टवेयर और मनोरंजन वाले वीडियो तैयार करने वालों पर भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दोनों को ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में इंदौर की एक अदालत ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया था।
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