अंतरधार्मिक विवाह करने वाले दंपति की सुरक्षा का आदेश

अंतरधार्मिक विवाह करने वाले दंपति की सुरक्षा का आदेश

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को अंतरधार्मिक विवाह करने वाले एक दंपति की सुरक्षा का आदेश दिया है। न्यायालय ने दंपति पर संभावित खतरे को देखते हुए यह आदेश दिया है।

जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने नवदंपति की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया है। याचिका में दंपति ने परिवार के सदस्यों से अपनी जान को गंभीर खतरा होने की बात कही है। न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस, लड़की के परिवारवालों व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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न्यायालय ने सभी पक्षकारों को अगली सुनवाई 24 जनवरी से पहले जवाब देने को कहा है। मामले में न्यायालय ने साफ किया है कि यदि याचिकाकर्ताओं (दंपति) की सुरक्षा/संरक्षण में कोई चूक होती है या उनको किसी तरह का नुकसान होता है तो इसके लिए अशोक विहार इलाके के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) और केशवपुरम थाना के प्रभारी जिम्मेदार होंगे।

दंपति की ओर से अधिवक्ता डी.के. संतोषी ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल अलग-अलग धर्म के हैं और उन्होंने हाल ही में दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से शादी की है। अंतर-धार्मिक विवाह होने के नाते लड़की पक्ष के सदस्यों से याचिकाकर्ताओं के जीवन और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। 11 दिसंबर 2021 को लड़की के परिवारवालों ने मारपीट भी की थी। अधिवक्ता ने बताया कि लड़की 26 साल की है और स्नातक की पढ़ाई पूरी कर चुकी है।

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