सीबीआई और ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने का सीपीएम सदन में विरोध करेगी
सीबीआई और ईडी निदेशक के कार्यकाल को बढ़ाने का सीपीएम सदन में विरोध करेगी
नई दिल्ली, 16 नवंबर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पोलित ब्यूरो ने केंद्र सरकार की सीबीआई, आईबी, रॉ और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को दो से पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले दो अध्यादेशों को रदद् करने की मांग करते हुए इसका संसद के शीतकालीन सत्र में विरोध करने का ऐलान किया है।
सीपीआई (एम) के पोलित ब्यूरो ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सरकार सीबीआई और ईडी दोनों का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रही है। ऐसे में ये एजेंसियां केंद्र की राजनीतिक शाखा के रूप में उपयोग हो रहीं हैं। विपक्षी दलों के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यह कदम इन एजेंसियों की स्वायत्तता को नष्ट करने और प्रमुख अधिकारियों को पक्षपाती बनाने के लिए उठाया जा रहा है।
सीपीएम ने कहा कि यह निंदनीय है कि ये अध्यादेश 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र की पूर्व संध्या पर प्रख्यापित किए गए हैं। बीजेपी का यह नियमित तौर पर अध्यादेश राज के मार्ग का सहारा अलोकतांत्रिक है।
लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट
दो करोड़ रुपये का गांजा बरामद, तीन लोग गिरफ्तार
इन अध्यादेशों का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश को भी दरकिनार करना है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी कार्यकाल का विस्तार छोटी अवधि के लिए नहीं होना चाहिए और चल रही जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा होना चाहिए। इन अध्यादेशों के साथ केंद्र सरकार अब सरकारी एजेंसियों को तीन साल का विस्तार दे सकती है।
सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो ने केंद्र से मांग की है कि इन अध्यादेशों को रद्द किया जाए। इन अध्यादेशों को कानून में बदलने के कदम का सीपीआईएम सांसद संसद में विरोध करेंगे।
इसके पहले कांग्रेस पार्टी भी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर चुकी है कांग्रेस ने कहा कि केंद्र का यह कदम बेहद पक्षपाती है एजेंसियों के दुरुपयोग करने की मंशा से यह अध्यादेश लागू किया जा रहा है। वहीं इस मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने शीतकालीन सत्र में राज्यसभा में वैधानिक प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया है।
लिंक पर क्लिक कर पढ़िए ”दीदार ए हिन्द” की रिपोर्ट
मानहानि के मामले को भाजपा विधायक विजेंदर गुप्ता ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी