भड़काऊ भाषण के ‘अपराधियों’ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए : सिब्बल
हरिद्वार में भड़काऊ भाषण के ‘अपराधियों’ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए : सिब्बल
नई दिल्ली, 02 जनवरी। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम या यूएपीए उन अपराधियों पर लगाया जाना चाहिए, जिन्होंने इसके तहत अपराध किया है और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सिब्बल की यह टिप्पणी
हरिद्वार पुलिस द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में और आरोपियों के नाम जोड़े जाने के बाद आई है, लेकिन किसी को भी ‘गिरफ्तार नहीं’ किया गया है। पुलिस ने विवादास्पद धार्मिक नेता यति नरसिम्हनंद का नाम जोड़ा है, जिन्होंने कथित तौर पर एक समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “हरिद्वार में भड़काऊ भाषण, से जुड़े मामले में आरोपियों का नाम जोड़ने का क्या मतलब है, उन्हें गिरफ्तार करें उन पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलाएं। मोदी जी योगी जी: आप चुप क्यों हैं?”
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कथित तौर पर अभद्र भाषा 17 से 20 दिसंबर तक हरिद्वार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी गई थी। इस कार्यक्रम का आयोजन एक विवादास्पद धार्मिक नेता यती नरसिम्हनंद ने किया था, जिन पर अतीत में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जा चुका है।
हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की है।
इसी तरह की एक घटना में, छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से महात्मा गांधी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में कालीचरण महाराज को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने महात्मा गांधी पर कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने और नाथूराम गोडसे की प्रशंसा करने के आरोप में धर्मगुरु और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। कांग्रेस हरिद्वार में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी की आलोचना कर रही है।
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