बैग में कारतूस मिलने पर महिला के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द

बैग में कारतूस मिलने पर महिला के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द

नई दिल्ली, 16 दिसंबर। दिल्ली हवाईअड्डे पर भूलवश बैग में कारतूस ले जाने वाली महिला के खिलाफ दर्ज मुकदमे को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मुकदमा रद्द किया कि कारतूस आरोपी महिला के पिता का था, जिनके पास हथियार का लाइसेंस है।

जस्टिस एस. प्रसाद ने कहा है कि तथ्यों से साफ है कि आरोपी के पिता कुलदीप सिंह के पास 32 बोर के रिवॉल्वर का लाइसेंस है। महिला ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द

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करने की मांग करते हुए कुलदीप सिंह का शस्त्र लाइसेंस भी न्यायालय में पेश किया। इसके बाद न्यायालय ने आईजीआई एयरपोर्ट पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

दरअसल, महिला 5 फरवरी 2021 को दिल्ली से गोवा जा रही थी। इस दौरान हवाईअड्डे पर तलाशी के दौरान उसके बैग में एक कारतूस मिला था। इसके बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने याचिका दाखिल कर दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। साहनी ने न्यायालय को बताया कि उनके मुवक्किल के पिता के पास हथियार रखने का लाइसेंस है। जहां तक बैग में कारतूस मिलने का सवाल है तो वह भूलवश रह गया था।

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