नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में झोलाछाप डॉक्टर को 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में झोलाछाप डॉक्टर को 20 साल की सजा

देवभूमि द्वारका (गुजरात), 29 दिसंबर। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग का इलाज करने के बहाने उससे बलात्कार करने के जुर्म में एक झोलाछाप डॉक्टर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डीडी बुद्धदेव की अदालत ने मंगलवार को भरत सोंगरा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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न्यायाधीश ने जिला प्रशासन को सरकारी मुआवजा योजना के तहत पीड़िता को पांच लाख रुपये का भुगतान करने का भी आदेश दिया। घटना मार्च 2019 में जिले के कल्याणपुर तालुका के भटवाड़िया गांव में हुई थी।

शिकायत के अनुसार पीड़िता (14) के माता-पिता ने सोंगरा से संपर्क किया था, क्योंकि उनकी बेटी बीमार थी। आरोप है कि ऐसे ही एक मौके पर पीड़िता के माता-पिता की अनुपस्थिति में सोंगरा लड़की को एक मंदिर के पीछे एक सुनसान इलाके में ले गया और इलाज के बहाने उससे बलात्कार किया। जब पीड़िता के माता-पिता ने उसके व्यवहार में आए बदलाव को लेकर उससे पूछताछ की तो उसने सारी आपबीती उन्हें सुना दी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।

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