दिवाली के दौरान आतिशबाजी पर रोक, बिक्री पर प्रतिबंध
दिवाली के दौरान आतिशबाजी पर रोक, बिक्री पर प्रतिबंध
-दो घंटे तक ग्रीन पटाखा जलाने की अनुमति

गुवाहाटी, 25 अक्टूबर। असम में दिवाली के मद्देनजर असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने राज्य में ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह की आतिशबाजी के इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशानुसार त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने का आदेश अगली अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा।
असम में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं और दिवाली के दौरान केवल 2 घंटे के लिए रात 08 से 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति है। इस बीच, छठ पूजा के दौरान, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल के दौरान 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति होगी।
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असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष अरूप कुमार मिश्रा ने कहा कि राज्य प्रदूषण एजेंसी ने राज्य के सभी जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी दिशा-निर्देशों को लागू करने को कहा है। पीसीबी ने राज्य पुलिस को आतिशबाजी की सप्लाई रोकने के लिए कार्रवाई करने को भी कहा है।
पुलिस इस मामले में अवैध रूप से आतिशबाजी करने वालों को गिरफ्तार करेगी। इस संबंध में राज्य में की गई दैनिक कार्रवाई की रिपोर्ट पीसीबी को सौंपनी होगी। इस बीच दिवाली के मौके पर लोगों को दो घंटे यानी अपेक्षाकृत ईको फ्रेंडली आतिशबाजी के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गयी है।
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