‘करुवन्नूर को-ऑपरेटिव बैंक’ घोटाला: अदालत ने पूर्व अधिकारी को दी जमानत

‘करुवन्नूर को-ऑपरेटिव बैंक’ घोटाला: अदालत ने पूर्व अधिकारी को दी जमानत

कोच्चि (केरल), 13 दिसंबर। केरल उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ के ऋण घोटाले में आरोपी ‘करुवन्नूर को-ऑपरेटिव बैंक’ के निदेशक मंडल के एक पूर्व सदस्य को जमानत दे दी है।

माकपा नियंत्रित ‘करुवन्नूर को-ऑपरेटिव बैंक’ के इस अधिकारी के खिलाफ 100 करोड़ के ऋण घोटाले से जुड़े छह मामले दर्ज हैं। अदालत ने आरोपी को सशर्त जमानत दी गई क्योंकि वह ग्लूकोमा सहित विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं और उनके गले की सर्जरी भी हुई है। न्यायमूर्ति शिरसी वी ने कहा, ” इसलिए, उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर गौर करते हएु, मैं उन्हें जमानत देती हूं।”

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उच्च न्यायालय ने 62 वर्षीय जोस सीए को पांच लाख रुपये मुचलके के साथ ही छह मामलों में से प्रत्येक में समान राशि के दो-दो जमानती भी पेश करने की शर्त पर जमानत दी। अदालत ने उन्हें रिहा होने के दो सप्ताह के भीतर क्षेत्राधिकार अदालत में छह मामलों में से प्रत्येक में दो-दो लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया।

अभियोजन के अतिरिक्त महानिदेशक एवं वरिष्ठ वकील ग्रेशियस कुरियाकोज और केरल सरकार तथा पुलिस की ओर से पेश हुए सरकरी वकील सीके सुरेश ने अदालत को बताया कि आरोपी ने अपने सह-आरोपियों के साथ मिलकर ” बैंक के साथ-साथ उसके जमाकर्ताओं को धोखा देने के इरादे से” मिलीभगत की।

उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आरोपी ने जानबूझकर केरल सहकारी समिति अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों और बैंक के उप-नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जालसाजी की और इससे बड़ी राशि की हेराफेरी की।

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